Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026: बिहार की अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए बड़ी पहल बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2025-26”, जिसे वर्ष 2026 के लिए भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026 के अंतर्गत मैट्रिक (कक्षा 10वीं) एवं इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
यह योजना अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अधीन संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी पढ़ाई में आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से न केवल छात्राओं को शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलती है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण को भी मजबूती प्रदान करती है।
इस लेख में हम Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे, जिनमें योजना के उद्देश्य, पात्रता शर्तें, मिलने वाले लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य जरूरी दिशा-निर्देश शामिल हैं।
अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार द्वारा संचालित यह योजना अल्पसंख्यक छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हो रही है। योजना से जुड़ी विस्तृत और अद्यतन जानकारी इस आर्टिकल में आगे साझा की गई है।
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Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026 – Overview
| आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026 |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना |
| बिभाग | अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार |
| लक्षित वर्ग | केवल अल्पसंख्यक छात्राएं (इंटर प्रथम श्रेणी BSEB + मौलवी मदरसा) |
| शेष छात्राओं की संख्या | इंटर: 452, मौलवी: 172, फौकानिया: 150 |
| अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि | विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिन |
| जमा करने का स्थान | विद्यालय के माध्यम से या सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
| केटेगरी | Sarkari Yojana |
| ऑफिसियल वेबसाइट | state.bihar.gov.in/minoritywelfare/ |
Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2025-26
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख शैक्षणिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के तहत बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSEB) से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।हाल में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, BSEB से इंटर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कुल 1344 छात्राओं में से 452 छात्राओं को अभी तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, जिन्हें आगामी चरण में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।
इसी क्रम में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत मौलवी (इंटरमीडिएट स्तर) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 292 छात्राओं में से 172 छात्राओं को लाभ दिया जाना शेष है। वहीं, फौकानिया (मैट्रिक स्तर) परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफल 150 छात्र एवं छात्राएं भी इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं।
गौरतलब है कि अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित यह योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए है, हालांकि फौकानिया स्तर पर छात्र और छात्राएं दोनों को इसका लाभ प्रदान किया जाता है। Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana के अंतर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में कॉमन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (CFMS) के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाएगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।
Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की कई छात्राएं सामाजिक और आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, यह योजना उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में सामने आई है।
यह योजना छात्राओं को न केवल उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती प्रदान करती है। वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए योजना को अद्यतन किया गया है, जिसमें शेष पात्र लाभार्थियों को शीघ्र प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।
बिहार सरकार का इस योजना के पीछे प्रमुख लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम छात्राओं, को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
योजना के प्रमुख उद्देश्य
शिक्षा को बढ़ावा देना:
अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत बन सकें और अन्य बालिकाओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकें।
सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता:
आर्थिक सहायता के माध्यम से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और भविष्य में बेहतर करियर विकल्प चुन सकें।
शैक्षणिक स्तर में सुधार:
अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाना, विशेष रूप से मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़ी छात्राओं को औपचारिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना।
सामाजिक समानता को बढ़ावा:
लिंग आधारित असमानता को कम करना तथा अल्पसंख्यक समुदाय में लड़कियों की सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना, जिससे उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सकें।
Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2025-26 : Notice
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2025-26 के अंतर्गत वर्ष 2025 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कुल 1344 अल्पसंख्यक छात्राओं, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी (इंटरमीडिएट स्तर) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कुल 292 छात्राओं तथा फौकानिया (मैट्रिक स्तर) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कुल 485 छात्र/छात्राओं की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
उपलब्ध सूची के अनुसार, अब तक इंटरमीडिएट स्तर पर 452 छात्राएं, मौलवी (इंटर) स्तर पर 172 छात्राएं तथा फौकानिया (मैट्रिक) स्तर पर 150 छात्र/छात्राएं योजना के लाभ से वंचित हैं। इन सभी पात्र लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि कॉमन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (CFMS) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राएं, जो अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकी हैं, उन्हें इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने आवश्यक अभिलेख—
अंक-पत्र, प्रवेश-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा मोबाइल नंबर—
अपने संबंधित विद्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का लाभ प्रदान किया जा सके।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2026 : पात्रता (In Short)
- समुदाय: आवेदिका अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी) से संबंधित होनी चाहिए।
- निवास: आवेदिका का बिहार राज्य की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- शैक्षणिक योग्यता:
- BSEB से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60%) से उत्तीर्ण (केवल छात्राएं)।
- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी (इंटर स्तर) प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण (केवल छात्राएं)।
- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकानिया (मैट्रिक) प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण (छात्र एवं छात्राएं दोनों)।
- लाभार्थी सूची: केवल वही छात्राएं पात्र होंगी जिनका नाम विभाग द्वारा जारी लाभार्थी सूची में शामिल हो।
- लिंग: योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए लागू है।
Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana के लाभ
अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं एवं छात्रों को शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर एकमुश्त आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी (इंटरमीडिएट स्तर) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण केवल छात्राओं को ₹10,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।
- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से फौकानिया (मैट्रिक/कक्षा 10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं दोनों को ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वीकृत यह राशि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (CFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रहती है।
Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana Bihar 2026 में आवेदन हेतु आवश्यक दस्ताबेज
अगर आप योग्य हैं और Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन के समय कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना होगा, जो निम्नलिखित है. –
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (आधार-लिंक्ड खाता)
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट अंक पत्र
- इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सभी दस्तावेज स्व-प्रमाणित होने चाहिए.
How To Apply Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2025-26 – आवेदन प्रक्रिया?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2025-26 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक एवं पात्र छात्राओं को यह जान लेना आवश्यक है कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से की जाती है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
1. आवेदन पत्र प्राप्त करना:
आवेदिका अपने संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, पटना से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र भरना:
आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियाँ—जैसे आवेदिका का नाम, पता, शैक्षणिक विवरण आदि—सही एवं स्पष्ट रूप से भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचें।
3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना:
आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदन का प्रमाणीकरण:
भरे हुए आवेदन पत्र को अपने विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रमुख से प्रमाणित करवाएं।
5. आवेदन पत्र जमा करना:
प्रमाणित आवेदन पत्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से अथवा सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
6. लाभार्थी सूची की जांच:
आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम विभाग द्वारा जारी लाभार्थी सूची में शामिल है, जो संबंधित स्कूल या कॉलेज में उपलब्ध रहती है।
7. संपर्क विवरण अनिवार्य:
आवेदन पत्र में सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके।
Important Links
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अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि, आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेंगे।
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